उज्जैन की नई गाइड लाइन:रैली, जुलूस और मेले प्रतिबंधित; कंटेनमेंट एरिया के रहवासियों, मरीज के परिजन व उनके संपर्क में रहने वालों को होम क्वारेंटाइन में रहना पड़ेगा

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उज्जैन की नई गाइड लाइन:रैली, जुलूस और मेले प्रतिबंधित; कंटेनमेंट एरिया के रहवासियों, मरीज के परिजन व उनके संपर्क में रहने वालों को होम क्वारेंटाइन में रहना पड़ेगा
उज्जैन, मध्य प्रदेश 1 min read 18 Jan 2022

उज्जैन की नई गाइड लाइन:रैली, जुलूस और मेले प्रतिबंधित; कंटेनमेंट एरिया के रहवासियों, मरीज के परिजन व उनके संपर्क में रहने वालों को होम क्वारेंटाइन में रहना पड़ेगा

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत नए प्रतिबंधात्मक आदेश व अपडेट गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसका उल्लंघन करने वाले कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

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जिले में अब रैली, जुलूस व मेले प्रतिबंधित रहेंगे। जबकि राजनीतिक-सामाजिक व शैक्षणिक आदि कार्यक्रमों में 250 से अधिक लोग उपस्थित नहीं हो सकेंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत नए प्रतिबंधात्मक आदेश व अपडेट गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसका उल्लंघन करने वाले कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
 

इन्हें अनुमति नहीं


जिले में पहली से 11वीं तक के सभी स्कूल, स्कूलों के होस्टल, 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। जनवरी में होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।
जिले में सभी प्रकार के मेले (धार्मिक एवं व्यावसायिक) जिनमें जन समूह एकत्रित होता है और जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेगी।
सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के कार्यक्रमों में 250 लोगों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित होगी।
खेल के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना किया जाएगा।
सभी मेले तथा सामूहिक स्नान प्रतिबंधित रहेंगे।
सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक व आपत्तिजनक जानकारी देने वाले कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
कोविड संक्रमित मरीज के निवास पर बनाए गए कंटेनमेंट एरिया के तहत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
ये गाइडलाइन अनुसार हो सकेंगे

ये गाइडलाइन अनुसार हो सकेंगे

बंद हॉल में हॉल की क्षमता 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही कार्यक्रम हो सकेंगे।
विवाह में दोनों पक्षों के अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी।
अंतिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दी जा सकेगी।
कंटेनमेंट एरिया के सभी रहवासियों व मरीज के परिजन व उनके संपर्क में रहने वालों को होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य रहेगा।

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